B.Ed Vs BTC Vivad 

B.Ed अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट में जीतना लगभग तय   

Full Details

बीएड बनाम बीटीसी विवाद एक ऐसा मामला है जो बीएड और बीटीसी डिग्री धारकों के बीच प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए पात्रता को लेकर चल रहा है। 

2023 में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया और कहा कि बीटीसी डिग्री धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए पात्र होंगे 

प्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि बीटीसी डिग्री धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीएड डिग्री धारकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीटीसी डिग्री धारकों के लिए एक जीत के रूप में देखा जा रहा है। 

अब बीटीसी डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इससे बीटीसी डिग्री धारकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 

2018 में, एनसीटीई ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए पात्र होंगे। 

B.Ed. वाले कैंडिडेट माध्यमिक विद्यालयों को अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए ही आवेदन करना होगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और बीटीसी विवाद पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया! B.Ed Vs. BTC विवाद की पूरी जानकारी पढ़ें—